कांग्रेसी नेता राजीव गुगलानी को कोर्ट से राहत, मिली जमानत
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लुधियाना, 3 सितंबर

साईबर विंग के दर्ज मामले में अदालत ने कांग्रेसी नेता राजीव गुगलानी को राहत दी है। अदालत ने राजीव गुगलानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दी है। बता दें कि सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर टिप्पणी के मामले में पुलिस ने राजीव गुगलानी पर FIR दर्ज की थी। ये FIR पारस गोयल की कंप्लेंट पर दर्ज हुई थी। इसे लेकर गुगलानी ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गुगलानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दी और इन्वेस्टिगेशन ज्वायन करने का आदेश दिया। गुगलानी के इन्वेस्टिगेशन ज्वॉयल करने पर उन्हें रेगुलर बेल दे दी गई। गुगलानी का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।






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